ताजा खबर
बाढ़ या सूखा? सिंधु जल संधि खत्म होने से पाकिस्तान को 5 नुकसान, भारत का बड़ा फायदा; 4 पॉइंट में जाने...   ||    पहलगाम हमले में Hamas के 3 टॉप कमांडर शामिल, दावा- पाकिस्तान में हैं एक्टिव   ||    LoC पर पाकिस्तान के हर वार पर पलटवार कर रही इंडियन आर्मी, आज फिर दिया जवाब   ||    पाकिस्तान से भारत का Revenge प्लान तैयार है क्या? जानें भारतीय सेना दुश्मन को कैसे दे सकती है मुंहतो...   ||    पाक की एक और नापाक हरकत…कैप्टन अभिमन्यु का फोटो दिखा दी मारने की धमकी   ||    पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मारने का दावा, BLA आर्मी ने शेयर किया वीडियो   ||    न डरेंगे न कश्मीर छोड़कर जाएंगे…आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में रुककर टूरिस्टों ने दिखाई दिलेरी   ||    UPI ID भी अपनों से कर सकेंगे शेयर, क्या है यूपीआई सर्किल, जिससे होगा ये आसान   ||    कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या? पाकिस्तान के खिलाफ धड़ाधड़ 5 फैसले   ||    पाकिस्तान से चुन-चुन कर बदला लेंगे, भारत ने किया ‘मिसाइल परीक्षण’   ||    पाकिस्तान से भारत का Revenge प्लान तैयार है क्या? जानें भारतीय सेना दुश्मन को कैसे दे सकती है मुंहतो...   ||    रोजगार मेले में 51000 युवाओं को मिलेगी जॉब, PM मोदी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र   ||    26 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व: दुनिया की बदलती तस्वीर का गवाह बना यह दिन   ||    Fact Check: लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम से शेयर किया जा रहा फर्जी वीडियो, फैक्ट चेक में दावा निकला ...   ||    Fact Check: लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम से शेयर किया जा रहा फर्जी वीडियो, फैक्ट चेक में दावा निकला ...   ||    Amarnath Yatra 2025: अमरनाथ गुफा के दर्शन सबसे पहले किसने किए थे?   ||    IPL 2025: CSK की हार पचा नहीं सकीं एक्ट्रेस श्रुति हासन, लाइव मैच में निकले आंसू, VIDEO वायरल   ||    स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने उठाया बड़ा कदम, इस टूर्नामेंट से वापस लिया नाम   ||    India vs Pakistan: ‘हम भी भारत में नहीं खेलना चाहते’, टेंशन के बीच पाकिस्तान की खिलाड़ी ने दिखाई हेक...   ||    बाजार तक पहुंची LOC की आंच, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स लुढ़का, आगे का क्या अनुमान?   ||    +++ 
बाढ़ या सूखा? सिंधु जल संधि खत्म होने से पाकिस्तान को 5 नुकसान, भारत का बड़ा फायदा; 4 पॉइंट में जाने...   ||    पहलगाम हमले में Hamas के 3 टॉप कमांडर शामिल, दावा- पाकिस्तान में हैं एक्टिव   ||    LoC पर पाकिस्तान के हर वार पर पलटवार कर रही इंडियन आर्मी, आज फिर दिया जवाब   ||    पाकिस्तान से भारत का Revenge प्लान तैयार है क्या? जानें भारतीय सेना दुश्मन को कैसे दे सकती है मुंहतो...   ||    पाक की एक और नापाक हरकत…कैप्टन अभिमन्यु का फोटो दिखा दी मारने की धमकी   ||    पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मारने का दावा, BLA आर्मी ने शेयर किया वीडियो   ||    न डरेंगे न कश्मीर छोड़कर जाएंगे…आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में रुककर टूरिस्टों ने दिखाई दिलेरी   ||    UPI ID भी अपनों से कर सकेंगे शेयर, क्या है यूपीआई सर्किल, जिससे होगा ये आसान   ||    कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या? पाकिस्तान के खिलाफ धड़ाधड़ 5 फैसले   ||    पाकिस्तान से चुन-चुन कर बदला लेंगे, भारत ने किया ‘मिसाइल परीक्षण’   ||    पाकिस्तान से भारत का Revenge प्लान तैयार है क्या? जानें भारतीय सेना दुश्मन को कैसे दे सकती है मुंहतो...   ||    रोजगार मेले में 51000 युवाओं को मिलेगी जॉब, PM मोदी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र   ||    26 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व: दुनिया की बदलती तस्वीर का गवाह बना यह दिन   ||    Fact Check: लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम से शेयर किया जा रहा फर्जी वीडियो, फैक्ट चेक में दावा निकला ...   ||    Fact Check: लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के नाम से शेयर किया जा रहा फर्जी वीडियो, फैक्ट चेक में दावा निकला ...   ||    Amarnath Yatra 2025: अमरनाथ गुफा के दर्शन सबसे पहले किसने किए थे?   ||    IPL 2025: CSK की हार पचा नहीं सकीं एक्ट्रेस श्रुति हासन, लाइव मैच में निकले आंसू, VIDEO वायरल   ||    स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने उठाया बड़ा कदम, इस टूर्नामेंट से वापस लिया नाम   ||    India vs Pakistan: ‘हम भी भारत में नहीं खेलना चाहते’, टेंशन के बीच पाकिस्तान की खिलाड़ी ने दिखाई हेक...   ||    बाजार तक पहुंची LOC की आंच, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स लुढ़का, आगे का क्या अनुमान?   ||    +++ 

राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा उनके पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Saturday, April 12, 2025

मुंबई, 12 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। बसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे। उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो, तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय-सीमा तय हो, तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है, तो देरी के कारण बताने होंगे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार-बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी।

वहीँ, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर गवर्नर के अधिकार की ‘सीमा’ तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, ‘राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। अदालत ने कहा था कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल एक महीने के भीतर कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोककर रखा है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी आरएन रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था।


मुरादाबाद और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. moradabadvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.